TWISHA SHARMA CASE- गिरीबाला सिंह की जमानत याचिका पर सीबीआई की विशेष अदालत में 24 जुलाई को सुनवाई

भोपाल के ट्विशा शर्मा की मौत मामलें में आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई से पहले ही मामला कोर्ट-दर-कोर्ट ट्रांसफर होता रहा, मामलें में दो जजों ने खुद को रीक्यूज यानि सुनवाई से अलग कर लिया, जिसके बाद अब सीबीआई की विशेष अदालत मामलें की सुनवाई 24 जुलाई को करेगी। गिरीबाला के वकील

Jul 22, 2026 - 23:30
TWISHA SHARMA CASE- गिरीबाला सिंह की जमानत याचिका पर सीबीआई की विशेष अदालत में 24 जुलाई को सुनवाई

भोपाल के ट्विशा शर्मा की मौत मामलें में आरोपी गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई से पहले ही मामला कोर्ट-दर-कोर्ट ट्रांसफर होता रहा, मामलें में दो जजों ने खुद को रीक्यूज यानि सुनवाई से अलग कर लिया, जिसके बाद अब सीबीआई की विशेष अदालत मामलें की सुनवाई 24 जुलाई को करेगी।

गिरीबाला के वकील ने याचिका दायर की 

जानकारी के अनुसार गिरीबाला के वकील की तरफ़ से उनकी जमानत याचिका 20.07.2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज श्रीवास्तव के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। मामले को पहले 21.07.2026 को सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया था। इसके बाद प्रधान जिला न्यायाधीश ने इसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने से मामला वापस प्रधान जिला न्यायाधीश की कोर्ट में लौट आया।

महिला जज ने मामलें की सुनवाई से किया खुद को अलग 

इसके बाद मामला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में भेजा गया। न्यायाधीश ने स्वयं को सुनवाई से अलग करते हुए रिकॉर्ड पर नोट किया कि वे समर्थ सिंह के संगीत, विवाह और रिसेप्शन समारोह में शामिल हुई थीं और इसी आधार पर उन्होंने पहले अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से भी इनकार किया था।

दूसरी महिला जज ने भी किया सुनवाई से खुद को अलग 

रीक्यूजल के बाद मामला फिर से प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष रखा गया, जिन्होंने इसे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ भी न्यायाधीश ने भी सुनवाई से खुद को अलग करते हुए कहा कि समर्थ सिंह उनके एक निजी मामले में राज्य उपभोक्ता फोरम के समक्ष पैरवी कर रहे हैं, इसलिए इस जमानत अर्जी पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा।

अब सीबीआई की विशेष अदालत में 24 जुलाई को सुनवाई 

मामला एक बार फिर प्रधान जिला न्यायाधीश के पास लौटा। मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे इसे स्पेशल CBI कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। स्पेशल CBI कोर्ट के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से ड्यूटी जज ने प्रशासनिक तौर पर मामले को लेते हुए नियमित जमानत याचिका पर तर्क के लिए 24 जुलाई की तारीख नियत की है।

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