मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग ने जारी किया नया किराया चार्ट, न्यूनतम टिकट 10 रुपये, राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना

मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने प्रदेश में चलने वाली मंजिली बसों के लिए नया अधिकतम यात्री किराया तय कर दिया है। इसे लेकर राज्य शासन ने राजपत्र भी जारी कर दिया गया है। नए नियमों के तहत अब सामान्य बस का मूल किराया 2 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर होगा, जबकि न्यूनतम टिकट

Aug 5, 2026 - 19:30
मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग ने जारी किया नया किराया चार्ट, न्यूनतम टिकट 10 रुपये, राज्य शासन ने जारी की अधिसूचना

मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने प्रदेश में चलने वाली मंजिली बसों के लिए नया अधिकतम यात्री किराया तय कर दिया है। इसे लेकर राज्य शासन ने राजपत्र भी जारी कर दिया गया है। नए नियमों के तहत अब सामान्य बस का मूल किराया 2 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर होगा, जबकि न्यूनतम टिकट 10 रुपये निर्धारित किया गया है।

परिवहन विभाग के अनुसार बसों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिकतम किराया भी तय किया गया है। रात्रि बस सेवा में सामान्य किराए से अधिकतम 10 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जा सकेगा। वहीं नॉन एसी डीलक्स बस में 25 प्रतिशत, स्लीपर बस में 40 प्रतिशत, एसी डीलक्स बस में 50 प्रतिशत और एसी सुपर लग्जरी कोच में सामान्य किराए से अधिकतम 75 प्रतिशत अधिक किराया लिया जा सकेगा।

नई अधिकतम किराया दरें

सामान्य बस: ₹2.00 प्रति यात्री प्रति किमी (न्यूनतम टिकट ₹10)

रात्रि बस सेवा: सामान्य किराए से 10% अधिक

डीलक्स बस (नॉन एसी): 25% अधिक

स्लीपर बस: 40% अधिक

डीलक्स बस (एसी): 50% अधिक

सुपर लग्जरी कोच (एसी): 75% अधिक

इन यात्रियों को मिली राहत

नए आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीलक्स, स्लीपर और सुपर लग्जरी बसों में अलग से नाइट चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा एक्सप्रेस बस सेवाओं के लिए भी यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

परिवहन विभाग का कहना है कि नई दरें अधिकतम किराया सीमा के रूप में लागू होंगी और बस संचालकों को इन्हीं नियमों के अनुसार किराया वसूलना होगा।

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