एमपी-एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी को गिरफ़्तारी वारंट से तलब किया, लोकसभा चुनाव में दिए बयान से जुड़ा है मामला
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी को ग्वालियर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ़्तारी वारंट से तलब किया है । मामला 2024 लोकसभा चुनाव से भिंड के बीएसपी प्रत्याशी को लेकर दिए गए बयान से जुड़ा है, कोर्ट ने भिंड SP को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई पर जीतू पटवारी की मौजूदगी
मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी को ग्वालियर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ़्तारी वारंट से तलब किया है । मामला 2024 लोकसभा चुनाव से भिंड के बीएसपी प्रत्याशी को लेकर दिए गए बयान से जुड़ा है, कोर्ट ने भिंड SP को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई पर जीतू पटवारी की मौजूदगी हर हाल में सुनिश्चित की जाए।
भिंड लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव लड़ने वाले बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया की तरफ से पार्टी पदाधिकारी अशोक गुप्ता ने 4 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी पुलिस थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई थी। शिकायत में देवाशीष ने कहा कि जीतू पटवारी ने चुनाव प्रचार के दौरान उनपर BJP से साठगांठ करने का सार्वजनिक आरोप लगाया था।
नोटिस जारी होने पर उपस्थित नहीं हुए पटवारी
MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में जीतू पटवारी को 16 जनवरी 2026 को कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया था। नोटिस के बाद भी जीतू पटवारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे, उसके बाद भी समन जारी करने के बाद भी जीतू पटवारी कोर्ट में नहीं पहुंचे, कोर्ट ने जमानती वारंट भी जारी किये लेकिन फिर भी पुलिस जीतू पटवारी तक वारंट तामील नहीं करा पाई।
कोर्ट ने भिंड पुलिस को लगाई फटकार
कोर्ट ने इस मामल में सुनवाई करते हुए भिंड पुलिसकी कार्यशैली पर सवाल उठाये और फटकार लगाई कि जब जीतू पटवारी के बयान और राजनीतिक गतिविधियां हर जगह दिखाई दे रही हैं, तो पुलिस क्यों नहीं खोज पा रही है? कोर्ट ने नाराज होते हुए अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई पर जीतू पटवारी को कोर्ट में लेकर आये, मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई 2026 को होगी।