MP News : पुलिस मुख्यालय ने उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी, आदेश जारी, देखें लिस्ट
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने विशेष शाखा में पदस्थ उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया है, शासन ने पदोन्नति आदेश जारी किये हैं, लिस्ट में 70 कर्मचारियों के नाम हैं जिन्हें विभागीय पदोन्नति दी गई है। आरक्षण नियमों का रखा गया ध्यान PHQ भोपाल से जारी आदेश में प्रमोशन में आरक्षण नियमों का
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने विशेष शाखा में पदस्थ उप निरीक्षकों को निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया है, शासन ने पदोन्नति आदेश जारी किये हैं, लिस्ट में 70 कर्मचारियों के नाम हैं जिन्हें विभागीय पदोन्नति दी गई है।
आरक्षण नियमों का रखा गया ध्यान
PHQ भोपाल से जारी आदेश में प्रमोशन में आरक्षण नियमों का भी ध्यान रखा गया है, सूची में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनारक्षित वर्ग के उप निरीक्षकों को निरीक्षक के तौर पर प्रमोट किया है, लिस्ट में ST के 12, SC के 12 और अनारक्षित वर्ग के 46 कर्मचारी शामिल हैं।
इन निर्देशों का पालन करना जरूरी
आदेश में कहा गया है कि यदि पदोन्नत किये गए उप निरीक्षक पर यदि कोई ऐसा दण्ड प्रभावशील हो जो उन्हें पदोन्नति नियम “2025” के तहत अयोग्य ठहराता हो तो उन्हे पदोन्नति पर कार्यमुक्त न करते हुए तत्काल पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाये, इसके बाद भी उसे पदोन्नति पर कार्यमुक्त किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी इकाई प्रमुख की होगी। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि पदोन्नत उप निरीक्षकों को वेतन निर्धारण के लिए मध्यप्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 13 अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
पुलिस मुख्यालय का आदेश