भोपाल में 30 करोड़ की GST चोरी का खुलासा, तंबाकू-गुटखा फैक्ट्री पर DGGI की रेड, 60 करोड़ तक पहुंचने की आशंका

भोपाल में सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) की छापेमारी में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल टीम ने न्यू चौकसे नगर, नवीबाग स्थित एक अवैध तंबाकू और गुटखा फैक्ट्री पर दो दिन तक कार्रवाई की जहां से बड़ी मात्रा में दस्तावेज और कारोबारी रिकॉर्ड जब्त किए गए। वहीं शुरुआती जांच में […]

Sep 20, 2026 - 23:30
भोपाल में 30 करोड़ की GST चोरी का खुलासा, तंबाकू-गुटखा फैक्ट्री पर DGGI की रेड, 60 करोड़ तक पहुंचने की आशंका

भोपाल में सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) की छापेमारी में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल टीम ने न्यू चौकसे नगर, नवीबाग स्थित एक अवैध तंबाकू और गुटखा फैक्ट्री पर दो दिन तक कार्रवाई की जहां से बड़ी मात्रा में दस्तावेज और कारोबारी रिकॉर्ड जब्त किए गए। वहीं शुरुआती जांच में करीब 30 करोड़ रुपये की GST चोरी का खुलासा हुआ है।

दरअसल जांच एजेंसियों के मुताबिक फैक्ट्री लंबे समय से चोरी-छिपे संचालित की जा रही थी। दस्तावेजों में कई तरह की अनियमितताएं मिलने के बाद पूरे नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जब्त रिकॉर्ड की फोरेंसिक और वित्तीय जांच पूरी होने के बाद टैक्स चोरी का वास्तविक आंकड़ा काफी बढ़ सकता है।

गुरु ब्रांड के नाम से बन रहा था तंबाकू और गुटखा

वहीं जांच में सामने आया कि फैक्ट्री का संचालन सुरेश सिंह नाम का कारोबारी कर रहा था जो “गुरु” नाम से तंबाकू और गुटखा तैयार कर बाजार में सप्लाई करता था। अधिकारियों के अनुसार फैक्ट्री का संचालन वैध कारोबारी मानकों के अनुरूप नहीं था और कई जरूरी दस्तावेज अधूरे पाए गए। DGGI की टीम ने शुक्रवार और शनिवार को लगातार छापेमारी कर उत्पादन, स्टॉक और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की। इस दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले, जिनसे बिना सही टैक्स भुगतान के कारोबार चलने की आशंका मजबूत हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है।

जांच एजेंसियां कर रही पता

जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि सप्लाई नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे और टैक्स चोरी का तरीका कब से अपनाया जा रहा था। तंबाकू और गुटखा जैसे उत्पादों पर सामान्य GST के अलावा उपकर (सेस) भी लागू होता है। इसलिए ऐसे मामलों में टैक्स चोरी का वित्तीय असर ज्यादा होता है और रिकवरी की राशि भी तेजी से बढ़ जाती है। इसी वजह से अधिकारियों का मानना है कि अंतिम असेसमेंट के बाद कुल देनदारी शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक निकल सकती है।

GST चोरी पर कैसे बढ़ती है पेनाल्टी?

दरअसल GST कानून के तहत टैक्स चोरी साबित होने पर केवल बकाया टैक्स ही नहीं बल्कि भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। अधिकारियों के अनुसार जब्त माल पर 100 प्रतिशत तक पेनाल्टी लग सकती है। इसके अलावा लगभग 40 प्रतिशत GST की वसूली और संबंधित उपकर भी वसूल किया जाता है। इन सभी प्रावधानों को जोड़ने पर कारोबारी की कुल देनदारी कई गुना बढ़ सकती है।

Anand Sahay पत्रकारिता के क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव है और ब्रेकिंग न्यूज़ तथा राष्ट्रीय खबरों को कवर करने में विशेष रुचि रखते हैं। महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण कर सटीक और भरोसेमंद जानकारी पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।