ग्वालियर में नगरीय निकाय एवं पंचायत उपचुनाव की तैयारियां तेज, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश
ग्वालियर। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय एवं पंचायत के उप निर्वाचन-2026 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत ग्वालियर जिले में नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक-5, जनपद पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक-9, घाटीगांव ग्राम पंचायत, सर्वा जनपद पंचायत डबरा सहित सभी जनपद पंचायतों के 23 पंच पदों के लिए निर्वाचन […]
ग्वालियर। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय एवं पंचायत के उप निर्वाचन-2026 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत ग्वालियर जिले में नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक-5, जनपद पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक-9, घाटीगांव ग्राम पंचायत, सर्वा जनपद पंचायत डबरा सहित सभी जनपद पंचायतों के 23 पंच पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने आज निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की। उप निर्वाचन प्रक्रिया के तहत अधिसूचना, आरक्षण एवं मतदान केंद्रों से संबंधित सूचना का प्रकाशन 8 सितंबर 2026 को प्रातः 10:30 बजे किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर्याप्त स्थान, विद्युत एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। मतदान केंद्र पर जलभराव की स्थिति न हो तथा वहां तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग उपलब्ध हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने मतदान केंद्रों की स्थिति से संबंधित जानकारी आयोग के पोर्टल पर समय-सीमा में अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा यदि किसी मतदान केंद्र में संशोधन का प्रस्ताव है तो उसे भी तत्काल प्रस्तुत करने को कहा गया।
स्ट्रॉन्ग रूम और नामांकन स्थल पर सुरक्षा के निर्देश
कलेक्टर ने स्ट्रॉन्ग रूम के चयन के दौरान पर्याप्त स्थान, मतदान दलों की आवाजाही तथा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नामांकन प्रक्रिया के दौरान नामांकन स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ वीडियोग्राफी कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं से समझौता नहीं होना चाहिए।
ईवीएम की एफएलसी और रेंडमाइजेशन समय पर हों
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ईवीएम की एफएलसी, रेंडमाइजेशन एवं कमीशनिंग का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए। संबंधित वार्डों एवं क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण की कार्रवाई पर नजर रखने के साथ आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
मतदान दलों का चयन और प्रशिक्षण होगा
निर्वाचन कार्य के लिए आवश्यकतानुसार मतदान कर्मियों का चयन समय पर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मतदान दलों के लिए मतदान से पूर्व तीन सत्रों में प्रशिक्षण आयोजित करने को कहा जिससे निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जा सके। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन कार्य के लिए जिन्हें जो दायित्व सौंपे गए हैं, वे उसका निष्ठापूर्वक पूरा करें। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।