PMFBY: किसान 17 अगस्त तक करा सकते हैं फसल बीमा, इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर है। खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 है। जिन किसानों ने अब तक अपनी फसलों का बीमा नहीं कराया है, वे निर्धारित तिथि तक आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम
मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर है। खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत आवेदन की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 है। जिन किसानों ने अब तक अपनी फसलों का बीमा नहीं कराया है, वे निर्धारित तिथि तक आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथी 31 जुलाई 2026 तय की गई थी।
बता दें कि फसल बीमा प्राकृतिक आपदा, सूखा, अतिवृष्टि एवं मौसम के कारण होने वाले अन्य जोखिमों से होने वाली आर्थिक हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2% प्रीमियम देना होगा। शेष राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी।
जिन किसानों ने केसीसी (KCC) या फसल ऋण लिया है, उनका बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जाता है। यदि वे बीमा नहीं कराना चाहते तो उन्हें बैंक को लिखित सूचना देनी होगी। अऋणी किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेंटर, बैंक, एमपी ऑनलाइन, या आधिकारिक पोर्टल (pmfby.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
प्रमुख फसलें और प्रीमियम राशि: धान (सिंचित व असिंचित), सोयाबीन, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, कोदो, कुटकी और रागी जैसी 11 प्रमुख खरीफ फसलों को योजना में शामिल किया गया है।
आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज (बी-1 और पी-2), बैंक पासबुक की कॉपी, फसल बोने का घोषणा पत्र और मोबाइल नंबर। बटाईदार, कास्तकार और साझेदार किसानों को फसल साझा या कास्तकार का घोषणा पत्र । ध्यान रहे आधार वेरिफिकेशन के बिना बीमा स्वीकार नहीं होगा।