इंदौर में Adam’s Ale रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिली, लाइसेंस निलंबित

इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बायपास स्थित Adam’s Ale रेस्टोरेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। CM हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। जांच के दौरान स्टोर रूम में 10 से ज्यादा एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद मिले। इसके अलावा पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ

Aug 18, 2026 - 08:30
इंदौर में Adam’s Ale रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिली, लाइसेंस निलंबित

इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने बायपास स्थित Adam’s Ale रेस्टोरेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। CM हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। जांच के दौरान स्टोर रूम में 10 से ज्यादा एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद मिले। इसके अलावा पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ में कीड़े पाए गए। अधिकारियों ने खाद्य सामग्री की स्थिति और रेस्टोरेंट में साफ-सफाई की व्यवस्था को लेकर भी कई कमियां दर्ज कीं। कार्रवाई 17 अगस्त 2026 को की गई।

जांच टीम के मुताबिक रेस्टोरेंट में खाने-पीने की चीजों को रखने और इस्तेमाल करने से जुड़ी व्यवस्थाओं में भी खामियां मिलीं। खाद्य कारोबार में ऐसी लापरवाही ग्राहकों की सेहत के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। इसी वजह से विभाग ने मौके पर ही एक्सपायर्ड सामान को अलग करवाया और उसे नष्ट कराया, ताकि उसका इस्तेमाल दोबारा खाने में न हो सके।

6 खाद्य सैंपल जांच के लिए भेजे

वहीं निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने रेस्टोरेंट से कुल 6 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। इनमें पनीर, दही, मिर्च पाउडर, सौंफ, पिस्ता और स्वच राजमा चित्रा शामिल हैं। इन सभी सैंपल को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। अब इनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद यह पता चलेगा कि संबंधित खाद्य पदार्थ तय खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं। जांच टीम को रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले पानी की जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं मिली। इसके अलावा खाद्य पदार्थ बनाने और उन्हें संभालने वाले कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र भी मौके पर नहीं मिले।

वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों को एक ही डीप फ्रीजर में रखा जा रहा था

दरअसल एक और अहम कमी यह सामने आई कि वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों को एक ही डीप फ्रीजर में रखा जा रहा था। खाद्य कारोबार में अलग-अलग तरह के खाद्य पदार्थों के स्टोरेज और स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी होता है, इसलिए अधिकारियों ने इन कमियों को भी कार्रवाई का आधार बनाया। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद विभाग यह तय करेगा कि खाद्य पदार्थों में किसी तरह की मिलावट, खराब गुणवत्ता या नियमों का उल्लंघन पाया गया है या नहीं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस सस्पेंड

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में मिले एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों के इस्तेमाल की आशंका थी। अधिकारियों ने इसे देखते हुए सभी एक्सपायर्ड सामान को रेस्टोरेंट संचालक के हाथों मौके पर ही नष्ट कराया। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि खराब या एक्सपायर्ड सामग्री दोबारा ग्राहकों के खाने में इस्तेमाल न हो। निरीक्षण में सामने आई कमियों को देखते हुए विभाग ने रेस्टोरेंट की खाद्य अनुज्ञप्ति यानी फूड लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया है।

विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के तहत की गई है। साथ ही खाद्य कारोबार से जुड़े नियमों और स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किए जाने को भी कार्रवाई का आधार बनाया गया है। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि विभाग के मुताबिक संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ पहले भी दो मामले न्याय निर्णायक अधिकारी के सामने पेश किए जा चुके हैं। दोनों मामलों में रेस्टोरेंट पर अर्थदंड लगाया गया था। हालांकि, दोनों मामले फिलहाल अपीलीय ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। अब नए निरीक्षण में सामने आई कमियों को लेकर अलग से कार्रवाई की जा रही है।