दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के एक्स अकाउंट पर लगी रोक हटाई, ब्लॉकिंग आदेश किया रद्द
दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के एक्स अकाउंट को भारत में बहाल करने का आदेश दे दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर सुनवाई करते हुए अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल
दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के एक्स अकाउंट को भारत में बहाल करने का आदेश दे दिया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर सुनवाई करते हुए अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश रद्द कर दिया।
कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान को स्वीकार करते हुए अकाउंट अनब्लॉक करने का निर्देश दिया। जनरल मेहता ने कहा कि सरकार को अकाउंट बहाल करने पर कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि NEET परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए सरकार की परीक्षा के दौरान भ्रम फैलने की मुख्य चिंता अब प्रासंगिक नहीं रही।
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के एक्स अकाउंट को बहाल करने के आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को दोबारा चालू करने का आदेश दिया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट उस समय ब्लॉक किया गया था, क्योंकि उसके कुछ पोस्ट नीट परीक्षा के दौरान छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और अफरा-तफरी की स्थिति पैदा कर सकते थे। सरकार के अनुसार, अकाउंट को स्थायी रूप से नहीं बल्कि परिस्थितियों को देखते हुए रोका गया था। अदालत ने कहा कि अब नीट परीक्षा समाप्त हो चुकी है, इसलिए सरकार द्वारा बताया गया आधार अब लागू नहीं होता। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए अकाउंट बहाल करने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए जाने वाले ऐसे प्रतिबंधों की कानूनी कसौटी पर जांच आवश्यक है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी सोशल मीडिया अकाउंट को पूरी तरह ब्लॉक करने जैसे आदेश न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं और उनकी वैधता का परीक्षण किया जाना चाहिए।
इस कारण से किया गया था ब्लॉक
बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट इस साल 21 मई को भारत में ब्लॉक किया गया था। यह कार्रवाई इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट के आधार पर की गई थी। आईबी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी आशंकाओं का हवाला देते हुए अकाउंट पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत एक्स को अकाउंट ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया था। इस मामले में 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता अभिजीत दीपके ने अकाउंट ब्लॉक करने के फैसले को चुनौती देते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया था।
इस तरह हुई ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की शुरुआत
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की शुरुआत 16 मई को एक व्यंग्यात्मक डिजिटल अभियान के रूप में हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से जुड़ी हुई है। उस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने तौर पर बेरोजगार युवाओं और सोशल मीडिया व आरटीआई कार्यकर्ताओं की तुलना ‘कॉकरोच’ से कर दी थी। हालांकि बाद में CJI ने स्पष्ट किया था कि उनकी टिप्पणी फर्जी डिग्रीधारियों के लिए थी, लेकिन युवाओं ने इसे व्यंग्यात्मक आंदोलन का रूप दे दिया।
अभिजीत दीपके नाम के युवा ने 16 मई को इस डिजिटल आंदोलन की शुरुआत की। अकाउंट बनने के कुछ दिनों में ही यह सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो गया। CJP का इंस्टाग्राम अकाउंट 1.35 करोड़ व्यूज के साथ शुरू हुआ और बाद में 2 करोड़ 19 लाख फॉलोअर्स तक पहुंच गया। अकाउंट ब्लॉक होने के बाद अभिजीत दीपके ने बैकअप अकाउंट बनाया, लेकिन उसे भी जल्दी ब्लॉक कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले उनके अकाउंट हैक करने की कोशिश की गई और फिर ब्लॉक किया गया। अब दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट फिर से सक्रिय हो सकेगा।