गृह मंत्रालय का नया आदेश, राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत के सही उच्चारण और नियमों पर जोर
राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्य गीत को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नए निर्देश जारी किए गए। यह कहा गया है कि जब कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बजाया जाएगा तो दर्शकों पर सावधान मुद्रा में खड़ा रहेगा। लेकिन अगर इसे किसी न्यूज, रील या डॉक्यूमेंट्री में फिल्म के हिस्से के तौर पर बजाया
राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्य गीत को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से नए निर्देश जारी किए गए। यह कहा गया है कि जब कार्यक्रम में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बजाया जाएगा तो दर्शकों पर सावधान मुद्रा में खड़ा रहेगा। लेकिन अगर इसे किसी न्यूज, रील या डॉक्यूमेंट्री में फिल्म के हिस्से के तौर पर बजाया जाता है तो दर्शकों से खड़े होने की उम्मीद नहीं की जाती। ऐसा करने से प्रदर्शन में रुकावट हो सकती है और राष्ट्रगान की गरिमा बढ़ने की जगह और अव्यवस्था पैदा हो सकती है।
गृह मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कब और कहां राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बजते समय खड़े होने के साथ इसके शुद्ध उच्चारण और किन किन मौके पर गाया जाएगा ये भी बताया गया है। चलिए इन नियमों के बारे में जान लेते हैं।
किन मौके पर गाया जाएगा राष्ट्रगीत
गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि नागरिक सम्मान समारोह औपचारिक राजकीय समारोह और सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन और उनके प्रस्थान के समय, ऑल इंडिया रेडियो टेलीविजन के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को संबोधित करने से ठीक पहले और तुरंत बाद राष्ट्रगीत गाया जाएगा। इसके अलावा राज्यों के भीतर होने वाले समारोह में राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के आगमन और प्रस्थान के समय इसे बजाया जाएगा। जब राष्ट्रीय ध्वज को परेड में लाया जाता है तब इसे बजाया जाए। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ जगहों पर राज्य गीत भी गया और बजाया जाता है। ऐसे में राज्य गीत के साथ पहले राष्ट्रगीत और फिर राष्ट्रगान किया जाएगा।

सही उच्चारण का पालन जरूरी
केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को बजाते समय सही लिपि और शुद्ध उच्चारण का पालन किया जाना जरूरी है।मंत्रालय द्वारा नया आदेश जारी कर केंद्रीय सरकारी कार्यालय और राज्यपालों के कार्यालय को संबंधित नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। अपने आदेश में मंत्रालय में उन सभी अवसरों की सूची दी है जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बजाया जाएगा। यह भी कहा गया है कि मंत्रालय की वेबसाइट पर सही पाठ और उच्चारण की मार्गदर्शिका का उपलब्ध है इसका पालन करते हुए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाया जाए।